प्री-लिटिगेशन मामलों में पात्र पक्षकारों को पूरी छूट दिलाना सुनिश्चित करें : जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान


  • नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैंक और नगर परिषद अधिकारियों की अहम बैठक 

देपालपुर|✍️सप्तग्रह रिपोर्टर 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के निर्देशन में देपालपुर न्यायालय में आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियाँ जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बुधवार को तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, नगर परिषद देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा सहित विभिन्न बैंक शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे।


बैठक को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश खान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत से पहले अधिक से अधिक प्री-सिटिंग आयोजित की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा संभव हो सके। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने खाताधारकों को लोक अदालत में मिलने वाली छूटों की पूरी जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि पात्र पक्षकारों को इनका पूरा लाभ मिले।


उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पूर्व की भांति न्यायालय में लंबित एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस प्रकरण (धारा 138), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण तथा दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

बैठक में सीनियर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवाना कौसर एवं सुमित्रा ताहेड, अभिभाषक संघ देपालपुर के अध्यक्ष सी.एल. पटेल, सचिव पवन जोशी, नायाब नाजिर दिलीप यादव, नगर परिषद एवं बैंक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। अधिवक्ता संघ ने लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।



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